सख्ती‌: नाबालिगों ने चलाई गाड़ी, तो 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा लाइसेंस

सख्ती‌: नाबालिगों ने चलाई गाड़ी, तो 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा लाइसेंस


लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस और परिवहन विभाग ने जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। चलाते पकड़े जाने वाले नाबालिगों की प्रोफाइल तैयार कर संबंधित पुलिस थाना और परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद उनका लाइसेंस 25 साल की उम्र के पहले नहीं बन सकेगा।

By Shashank Shekhar Bajpai

Publish Date: Mon, 06 Jan 2025 02:56:56 PM (IST)

Updated Date: Mon, 06 Jan 2025 02:56:56 PM (IST)

सख्ती‌: नाबालिगों ने चलाई गाड़ी, तो 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा लाइसेंस
सिंग्नल के पास वाहन चालकों को रोकती ट्रैफिक पुलिस।

HighLights

  1. सारथी पोर्टल पर अब अपलोड की जाएगी नाबालिगों की रिपोर्ट।
  2. अभिभावक को 3 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना देना होगा।
  3. नाबालिगों के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पुलिस करेगी कार्रवाई।

सतीश पांडेय, रायपुर। एक जनवरी से रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में एक महीने तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। यातायात पुलिस जहां इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है।

वहीं, परिवहन विभाग ने दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते नाबालिगों के पकड़े जाने पर 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके अभिभावक को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

दरअसल, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस और परिवहन विभाग ने जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के आदेश तैनात अमले को दिए गए हैं।

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सारथी पोर्टल पर अपलोड होगी प्रोफाइल

साथ ही दोपहिया, चारपहिया वाहन चलाते पकड़े जाने वाले नाबालिगों की प्रोफाइल तैयार कर संबंधित पुलिस थाना और परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर लोड करने को कहा गया है। इसके ऑनलाइन होने पर निर्धारित अवधि के पहले ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आवेदन करने पर वह खुद-ब-खुद ही रद हो जाएगा।

गौरतलब है कि मोटर वाहन कानून 1989 की धारा 199 अ (5) के अनुसार, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके पालक या वाहन के मालिक दोनों को दोषी माना जाता है। एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा ने बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए नाबालिगों को वाहन नहीं देने पर अपील करते हुए यातायात अमले को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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